बलौदाबाजार-भाटापारा
बलौदाबाजार जिले में वर्तमान कानून व्यवस्था को देखते हुए कलेक्टर दीपक सोनी ने पुलिस प्रशासन से प्राप्त जांच रिपोर्ट के आधार पर अपराधी को जिला बदर के आदेश जारी किया गया है। जिसके तहत शक्ति वार्ड भाटापारा थाना भाटापारा शहर निवासी सतीश डागोर पिता मन्नूलाल डागोर को जिला बदर किया गया है।
उक्त कार्रवाई छत्तीसगढ़ सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 3, 5 ख के तहत किया गया है। जिसमें 1 वर्ष की कालावधि के लिए बलौदाबाजार-भाटापारा एवं उसके सीमावर्ती जिले बिलासपुर, रायपुर, रायगढ़, महासमुंद, मुंगेली, जांजगीर-चांपा, बेमेतरा, सक्ती, दुर्ग एवं सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिलों की सीमाओं से आदेश पारित होने 24 घंटे के भीतर हटने एवं बाहर चले जाने के आदेश दिए है।
The Noble Indian Latest & Breaking News Updates In Hindi