कबीरधाम.
शराब पीकर स्कूल पहुंचे शिक्षक को कलेक्टर के निर्देश पर सस्पेंड कर दिया गया है। मामला कबीरधाम जिले के शासकीय प्राथमिक शाला ग्राम महराजपुरडीह का है। इसे लेकर कल सोमवार देर रात आदेश जारी किया गया है। जानकारी अनुसार कलेक्टर जनमेजय महोबे के निर्देश पर जिला शिक्षा अधिकारी वाईडी साहू ने विकासखण्ड बोड़ला अंतर्गत शासकीय प्राथमिक शाला ग्राम महराजपुरडीह के सहायक शिक्षक (एलबी) फत्ते सिंह धुर्वे को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है।
निलंबन की यह कार्रवाई विकासखंड शिक्षा अधिकारी के प्रतिवेदन के आधार पर हुई। आदेश में बताया गया है कि शिक्षक फत्ते सिंह धुर्वे छह अक्तूबर 2023 से चार अप्रैल 2024 तक अनुपस्थित रहते हुए नौ अप्रैल 2024 को मेडिकल अनफिट व फिट प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया। चार जुलाई 2024 से दस जुलाई 2024 तक बिना सूचना के अनुपस्थित रहे है। इसके बाद 11 जुलाई 2024 को सुबह 11.45 बजे शराब पीकर स्कूल में उपस्थित होने की सूचना प्राप्त हुई। शिक्षक फत्ते सिंह धुर्वे का यह कृत्य सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के विपरीत है। अतः छ.ग. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियत्रंण एवं अपील) नियम 1966 के भाग 04 के नियम 09 में प्रदत्त शक्ति को प्रयोग में लाते हुए शिक्षक फत्ते सिंह धुर्वे को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय कार्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी, पंडरिया नियत किया गया है। निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता होगी।
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